Home India City News आप विधायक सोमनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

आप विधायक सोमनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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आप विधायक सोमनाथ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
aap leader somnath bharti's anticipatory bail plea dismissed
aap leader somnath bharti's anticipatory bail plea dismissed
aap leader somnath bharti’s anticipatory bail plea dismissed

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत अर्जी को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया। सोमनाथ के खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमजीत सिंह ने कहा कि केस में अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। जब प्राथमिकी ही दर्ज नहीं हुई है तो गिरफ्तारी की संभावना भी नहीं है। ऐसे में यह याचिका समय से पहले दाखिल की गई है।

जानकारी हो कि गत माह सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका भारती ने दिल्ली महिला आयोग में पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताडना की शिकायत दर्ज कराई थी।

लिपिका का आरोप है कि वर्ष 2010 से ही सोमनाथ उनके साथ मारपीट करते आ रहे हैं। उन्होंने तलाक की मांग करते हुए अपने बच्चों के साथ अलग रहने की बात कही है।