Home Delhi जाम में फंसी एंबुलेंस, युवको ने निकाली

जाम में फंसी एंबुलेंस, युवको ने निकाली

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सिरोही। बाहरी घाटे में शनिवार शाम को एक एम्बुलेंस जाम में फंस गई। रोड मेनुअल और इमरजेंसी व्हीकल्स के पासिंग के लिए बने नियमों से अनजान लोगों में नैतिकता का भी अभाव दिखा।

सबसे महत्वूपर्ण बात यह कि दिनरात हाइवे पर चलने वाले ट्रक और बसों के चालक भी इमरजेंसी व्हीकल्स को पास देने के लिए बने नियमों के प्रति आंखें मूंदें बैठे रहे। यह तो धन्य हो सिरोही के युवकों का जिन्होंने इस एम्बुलेंस को जाम से निकालकर गंत्व्य के लिए रवाना करवाया। बाहरी घाटे में फंसी यह एम्बुलेंस को प्रशांत वर्मा, सुरेन्द्रसिंह, महेन्द्र माली और दीपक खण्डेलवाल ने इसे जाम से निकालकर रवाना करवाया। इसमें मरीज था जिसे पालनपुर ले जाया जा रहा था।

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आखिर कब होगी इन पर कार्रवाई
बाहरी घाटे पर पुलिस चैकी भी है। खुद पुलिसकर्मियों को इसके लिए प्रयास करने थे। रोड रेगुलेशन रूल्स, 1989 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि हर चालक को एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पेट्रोल के लिए फ्री पास देना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हर वो वाहन एम्बुलेंस है जो किसी मरीज को लाने ले जाने के लिए विशेष रूप से संसाधित की गई हो। सेंट्रल मोटन व्हीकल एक्ट 1989 के नियम 108, 1, 4 के तहत एम्बुलेंस में बैंगनी ग्लास में लाल ब्लींकर लगाने का प्रावधान है। मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 108,4 में आपात सेवाओं में लगे वाहनों के लिए इसी तरह से लाल, नीला और पीली लाइट लगाने का प्रावधान किया हुआ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, 1989 के नियम 119, 3 में ऐसे आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों के लिए अलग-अलग तरह के हाॅर्न के उपयोग की भी अनुमति है।
यह करना चाहिए ऐसे आपालकालीन वाहनों के लिए
यदि सडक पर चल रहा कोई वाहनचालक नीली या लाल ब्लींकिंग करते हुई लाइट और विशेष सायरन की आवाज करते किसी वाहन को आता देखें तो तुरंत रिवर व्यू में देखकर उसके लिए सडक का दाहिनी तरफ का हिस्सा खाली कर देवें। यह नियम पैदल और सायकिल चालकों के लिए भी है। उल्लेखनीय है कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाडी और पेट्रोलिंग पर लगी पुलिस वैन को सडक के बिल्कुल दाई और निर्बाध रूप से चलने का विशेषाधिकार है। यदि इसमें कोई बाधा आती है तो इसके लिए जनहित में स्थानीय प्रशासन कार्रवाई भी कर सकता है जैसा कि दिल्ली पुलिस ने किया।
दिल्ली पुलिस ने किया जुर्माने का प्रावधान
दिल्ली पुलिस ने तो आपात वाहनों को राह नहीं देने वाले वाहन चालकों को लीगल नोटिस देने का सर्कुलर तक निकाल लिया है। उन्होंने सभी चिकित्सालयों को इस बात की सूचना दी है कि वह ऐसे वाहनों के नम्बर, स्थान, समय आदि की सूचना के साथ शिकायत करें जो एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं देते।

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