Home Delhi GST लागू करने के लिए पांच कानूनों में होंगे संशोधन, विधेयक पेश

GST लागू करने के लिए पांच कानूनों में होंगे संशोधन, विधेयक पेश

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GST लागू करने के लिए पांच कानूनों में होंगे संशोधन, विधेयक पेश
arun Jaitley introduces Taxation laws amendment bill
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नई दिल्ली। देश में आगामी एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने के मद्देनजर विभिन्न करों से सम्बन्धित पांच कानूनों में संशोधन करने तथा विभिन्न उपकरों को निरस्त करने के मकसद से सरकार ने लोकसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पेश किया।

वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पेश किए गए कराधार कानून (संशोधन) विधेयक 2017 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 ,सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944, वित्त अधिनियम 2001 और वित्त अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे तथा विभिन्न उपकरों को समाप्त किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017, संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 और वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति ) विधेयक, 2017 को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है।