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स्टेट और नेशनल हाइवे पर नहीं बिकेगी शराब

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स्टेट और नेशनल हाइवे पर नहीं बिकेगी शराब
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ड्रिंक एंड ड्राइव यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले और इस वजह से होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाइवे के किनारे शराब की दुकानों और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी और न ही शराब की बिक्री होगी। हालांकि जिन दुकानों के पास लाइसेंस हैं वे लाइसेंस की अवधि खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक चल सकेंगी। एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। ऐसी शराब की दुकानों के लाइसेंसों का नवीनीकरण भी नहीं होगा।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाइवे के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाने के भी आदेश दिए हैं। राज्यों के चीफ सेकेट्री और डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे। उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाईवे के किनारे शराब की बिक्री न हो. इस पर हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह राष्‍ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब के ठेके बंद करने का आदेश दे सकती है।