Home Bihar यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज

0
यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी शिक्षक की जमानत याचिका खारिज
child abuse case : court rejects Teachers bail application
child abuse case : court rejects Teachers bail application
child abuse case : court rejects Teachers bail application

पटना। राजधानी पटना के प्रतिष्ठित विद्यालय संत जेवियर की छह वर्षीय छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने शिक्षिका नूतन जोसेफ की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।

जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी लेकिन निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि ट्रायल नौ माह में पूरा किया जाए।

गौरतलब है कि नवंबर महीने में स्कूल में एलकेजी की एक छात्रा के साथ कथित तौर पर अप्राकृतिक यौनाचार और उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल की दो शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था।

पीड़ित बच्ची के परिजनों के बयान के आधार पर पटना महिला थाना में तीन नवंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि विद्यालय प्रबंधन इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता आ रहा है।