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सुप्रीम कोर्ट का संकेत, कार्ति चिदंबरम जा सकेंगे विदेश

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सुप्रीम कोर्ट का संकेत, कार्ति चिदंबरम जा सकेंगे विदेश
Clarify on Karti Chidambaram request to go abroad, Supreme Court tells CBI
Clarify on Karti Chidambaram request to go abroad, Supreme Court tells CBI
Clarify on Karti Chidambaram request to go abroad, Supreme Court tells CBI

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को संकेत दिया कि पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चार या पांच दिनों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जा सकती है। कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी को कैम्ब्रिज में दाखिला दिलवाने के लिए शीर्ष अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविल्कर और न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ से कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति देने की मांग पर अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता से सीबीआई से निर्देश लेने को कहा कि क्या एजेंसी का इरादा अदालत को दिखाए गए कागजातों की मजबूती के हिसाब से कार्ति चिदंबरम से आगे भी पूछताछ का है।

कार्ति चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने खंडपीठ से कहा कि उनका मुवक्किल किसी बात से डर नहीं रहा है और एजेंसी के सवालों का सामना करने के लिए तैयार है।

सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई हो रही है, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर लगाई गई रोक को चुनौती दी गई है।

एजेंसी आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा दी मंजूरी में अनियमितता की जांच कर रही है। इसे तब दिया गया था जब यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) की सरकार थी और पी. चिदंबरम वित्तमंत्री थे।