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ताज मानसिंह होटल की नीलामी के आदेश

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ताज मानसिंह होटल की नीलामी के आदेश
delhi high court gives green signal to Taj Mansingh hotel auction

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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को दिल्ली के ताज मानसिंह होटल की नीलामी का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट ने टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के होटल पर दावे को खारिज कर दिया है। होटल का प्रबंधन आईएचसीएल ही करती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब टाटा समूह को भी होटल की नीलामी में हिस्सा लेना होगा।

जस्टिस प्रदीप नंदराजोग और जस्टिस प्रतिभा रानी की बेंच ने आईएचसीएल की याचिका खारिज करते हुए एनडीएमसी को होटल की नीलामी का निर्देश दिया।

दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आईएचसीएल को होटल के प्रबंधन के लिए लाइसेंस के नवीनीकरण की अर्जी को खारिज कर दिया था। एनडीएमसी के स्वामित्व वाली इस संपत्ति को आईएचसीएल को 33 साल के पट्टे पर दिया गया था।

यह पट्टा 2011 में समाप्त हो गया।इसके बाद विभिन्न आधार पर कंपनी को इसका नौ बार अस्थायी विस्तार दिया गया।इसमें से तीन विस्तार तो अकेले पिछले साल दिए गए।

एनडीएमसी ने इस साल जनवरी में कहा था कि वह होटल की नीलामी के लिए संपत्तियों का आकलन कर रही है। इस संपत्ति की नीलामी में पहले ही काफी देरी हो चुकी है।