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सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं, कोर्ट ने उठाया सवाल

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सुनंदा पुष्कर मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं, कोर्ट ने उठाया सवाल
delhi high court questions non filing of Chargesheet in Sunanda Pushkar's death
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाने पर चिंता जताई है।

न्यायाधीश जी.एस.सिस्तानी तथा न्यायाधीश चंद्रशेखर ने पुष्कर के बेटे शिव बेटे की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की सीबीआई के नेतृत्व में विशेष जांच इल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है।

पीठ ने मेनन की उस याचिका पर स्वामी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है कि उनकी मां की मौत के मामले में स्वामी को याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं।