Home Delhi नर्सरी दाखिला : दिल्ली हाईकोर्ट 27 को सुनाएगी फैसला

नर्सरी दाखिला : दिल्ली हाईकोर्ट 27 को सुनाएगी फैसला

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नर्सरी दाखिला : दिल्ली हाईकोर्ट 27 को सुनाएगी फैसला
delhi Nursery admission : High Court to deliver verdict on february 27
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नई दिल्ली। दिल्ली में नर्सरी दाखिला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट 27 फरवरी को फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही नेबरहुड मापदंड वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगा रखी है।

कोर्ट ने कहा था कि ये नोटिफिकेशन मनमाने और भेदभावपूर्ण हैं। जस्टिस मनमोहन ने आदेश दिया था कि ये अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी जब तक निजी स्कूलों से संबंधित याचिकाओं का पूरी तरह निस्तारण नहीं हो जाता। हालांकि कोर्ट ने स्कूलों को आदेश दिया कि वो नर्सरी दाखिले से संबंधित आवेदन नेबरहुड के आधार पर ही स्वीकार करें।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार की नर्सरी में दाखिले के लिए 19 दिसंबर, 2016 और सात जनवरी, 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि डीडीए की जमीन पर बने स्कूल नर्सरी में दाखिला लेने के लिए नेबरहुड के मानदंड को लागू करेंगे। इस नोटिफिकेशन से दिल्ली के 298 निजी स्कूल प्रभावित हो रहे थे।

स्कूलों का कहना था कि उनके हितों को नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार को छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनका कहना था कि उन्हें डीडीए की जमीन आवंटित करते समय भी नेबरहुड का मानदंड तय नहीं किया गया था।

हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा था कि वे स्कूलों का आवंटन पत्र दिखाएं जिसके आधार पर नेबरहुड का मानदंड तय किया गया है। स्कूलों का कहना था कि सरकार का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक नहीं है और ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।