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सैट से डीएलएफ को मिली अंतरिम राहत

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DLF gets interim relief
DLF gets interim relief, allowed to redeem rs 1806 cr of MFs set

नई दिल्ली। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने रियल्टी कंपनी डीएलएफ को अंतरिम राहत देते हुए उसे अगले महीने तक 1806 करोड़ रुपए मूल्य के म्युचुअल फंड भुनाने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने इस बारे में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवंविनिमय बोर्ड सेबी के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत का आग्रह किया था।…

डीएलएफ की याचिका पर सुनवाई के बाद सैट ने कंपनी को इस महीने 767 करोड़ रुपए मूल्य के तथा दिसंबर में 1039 करोड़ रुपए मूल्य के म्युचुअल फंडों को भुनाने की अनुमति दी है।

उल्लेखनीय है कि सेबी ने पिछले महीने कंपनी उसके अध्यक्ष सहित छह वरिष्ठ पदाधिकारियों पर तीन साल के लिए पूंजी बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कंपनी ने सैट का दरवाजा खटखटाकर म्युचुअल फंडों में अपने निवेश को निकालने की अनुमति मांगी थी।

इसके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सैट ने कंपनी से हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सैट सेबी के आदेश के खिलाफ डीएलएफ की मुख्य याचिका पर सुनवाई 10 दिसंबर को शुरू करेगा।

इससे पहले 30 अक्टूबर को सैट ने डीएलएफ से कहा था कि वह अपनी धन की जरूरत तथा इसके इस्तेमाल आदि के बारे में विशेष तौर पर समयावधि का उल्लेख करते हुए हलफनामा दाखिल करे।

 

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