Home Delhi लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग का आप के 21 विधायकों को नोटिस

लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग का आप के 21 विधायकों को नोटिस

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लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग का आप के 21 विधायकों को नोटिस
EC issues fresh notice to AAP MLAs on Office of profit issue
EC issues fresh notice to AAP MLAs on Office of profit issue
EC issues fresh notice to AAP MLAs on Office of profit issue

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा अपने विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का मामला एक बार फिर से गरमा गया है।

शनिवार को केन्द्रीय चुनाव आयोग ने लाभ का पद मामले में आप के 21 विधायकों और याचिकाकर्ता को अंतिम बहस में उपस्थित होने का नोटिस दिया है।

केन्द्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी एक.के पाठक द्वारा जारी इस नोटिस में आप विधायकों और याचिकाकर्ताओं को बहस की तारीख आगामी 16 मार्च दी गई है। इस मामले पर चुनाव आयोग में दोपहर तीन बजे बहस होगी।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। जिसके तहत इन विधायकों को विभिन्न विभागों में मंत्रियों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

लेकिन लॉ के एक छात्र प्रशांत पटेल ने इन नियुक्तियों के लाभ के पद दायरे में आने का दावा करते हुए चुनाव आयोग से सभी 21 विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।

हालांकि लंबे समय से यह मामला शांत पड़ा था। लेकिन आप विधायकों को एक बार फिर से नोटिस जारी होने पर दिल्ली की राजनीति गरम हो गई है।

वहीं दिल्ली सरकार ने 4 अगस्त, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए अपने ही द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द मान लिया है और दिल्ली सरकार के सभी विधायक अब संसदीय सचिव के तौर पर नहीं, विधायक के तौर पर काम कर रहे हैं।