Home India City News हाईकोर्ट का सम-विषम योजना पर 15 तक रोक लगाने से इंकार

हाईकोर्ट का सम-विषम योजना पर 15 तक रोक लगाने से इंकार

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हाईकोर्ट का सम-विषम योजना पर 15 तक रोक लगाने से इंकार
even-odd rule in delhi to continue till january 15 says high court
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नई दिल्ली। प्रदूषण एवं ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई सम-विषम योजना 15 जनवरी तक जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जनवरी तक इस योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 15 फरवरी तय की है।

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की पीठ ने सम-विषम को 15 जनवरी तक जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि इस योजना के कुछ पक्ष सकारात्मक हैं। जल्दबाजी में पूरी योजना का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, लिहाजा योजना को 15 जनवरी तक जारी रखने में कोर्ट को कोई अपत्ति नहीं है।

हालांकि पीठ ने कहा कि योजना को लागू करने से समाज के एक वर्ग को मुश्किल हो सकती है लेकिन हम न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ऐसे नीतिगत निर्णय पर लागू नही कर सकते। पीठ ने कहा कि अधिसूचना केवल 15 दिनों की सीमित अवधि तक ही जारी रहेगी।

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इस दौरान देखा जाएगा कि क्या इससे प्रदूषण का स्तर घटता है या नहीं। यह देखते हुए हमारा विचार है कि इसमें अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने सम-विषम को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना पर रोक लगाने और इसमे हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया।

अदालत दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सम-विषम को लेकर लोगों को हो रही परेशनियों पर भी ध्यान दे। भविष्य में कोई भी ऐसी योजना लागू करने से पहले लोगों द्वारा दी गई सिफारिशों एवं सुझावों पर विचार करे।

जानकारी हो कि अदालत ने यह फैसला आप सरकार की 28 दिसंबर, 2015 को जारी की गई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए दिया है।