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मनी लॉंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को 7 साल की सजा

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मनी लॉंड्रिंग के आरोपी पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को 7 साल की सजा

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रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को मनी लॉंड्रिंग मामले में ईडी के विशेष न्यायाधीश डीके तिवारी की कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने पूर्व मंत्री पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर पूर्व मंत्री को 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

गौरतलब है कि मधुकोड़ा सरकार में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में फंसे पूर्व मंत्री हरिनारायण राय के खिलाफ कोर्ट ने सात वर्षों बाद फैसला सुनाया है।

हरिनारायण राय पहले से ही आय से अधिक संपत्ति मामले में पांच वर्ष की सजा काट रहे हैं। मधुकोड़ा सरकार में मंत्री बने हरिनारायण राय पर करीब 3 करोड़ 72 लाख 54 हजार 116 रुपये की मनी लैंडिंग का आरोप है।

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