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राजस्थान में मावा व मावे की मिठाइयों पर बैन

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राजस्थान में मावा व मावे की मिठाइयों पर बैन

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जयपुर। अगले आदेश तक राजस्थान में मावा और मावे की मिठाइयों के निर्माण और विक्रय पर बैन लगा दिया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त बी आर मीणा ने यह अधिसूचना जारी की है।
राजस्थान हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई में जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ मीणा को तलब किया गया था। न्यायालय ने उन्हें कहा कि मावे और मावे की मिठाई पर सख्ती होनी चाहिए। न्यायालय ने जब डॉ मीणा से यह पूछा कि उन्होंने मावे में हो रही मिलावट के संबंध में क्या कदम उठाए तो वे निरुत्तर हो गए। इस पर न्यायालय ने कहा कि मावे पर रोक लगा दी जाए। मीणा का कहना था कि न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में मावे में मिलावट को लेकर सीएमएचओ की ओर से संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देने पर मावे पर मीणा को तलब किया गया था। वैसे मावे में मिलावट के मामले निरंतर सामने आने से लोगों ने मावे की मिठाइयों का इस्तेमाल कम तो किया था, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या कम ही थी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने काफी काम भी किया था और उस दौरान मावे के सैम्पल में मिलावट के केस सबसे ज्यादा आए थे।
सिरोही में भी निर्माण
सिरोही में भी मावे के निर्माण का बड़ा कारोबार है। पोसालिया, देवों का बेरा, पालडी एम, मोरली और सिरोही व शिवगंज के कई क्षेत्रों में काफी मात्रा में मावे का निर्माण किया जाता है। इस रोक से तुरंत प्रभाव से इस व्यवसाय पर असर पडेगा। सिरोही से मुम्बई और अहमदाबाद जैसे क्षेत्रों में मावा भेजा जाता है।