Home Breaking मुंडारा प्रकरणः हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की रिट पर जारी किए नोटिस

मुंडारा प्रकरणः हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की रिट पर जारी किए नोटिस

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मुंडारा प्रकरणः हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की रिट पर जारी किए नोटिस
Rajasthan High Court : 49 judicial officers transferred

सबगुरु न्यूज-जोधपुर/पाली/सिरोही। राजस्थान के राज्यमंत्री ओटाराम देवासी से जुडी मुंडारा ट्रस्ट का विवाद थमता नहीं दिख रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुंडारा ट्रस्ट से जुडे किषनंिसह करणोत की हत्या के मामले में मृतक के पुत्र दिलीपसिंह की सीबीआई जांच करवाने के लिए दायर याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

दिलीपसिंह के अधिवक्ता गजेन्द्रसिंह राठोड ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस ने जांच में कई पक्षों की अनदेखी की। उन्होंने बताया कि न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा गया कि राज्यमंत्री ओटराम देवासी इस ट्रस्ट से जुडे हुए हैं। यह हाईप्रोफाइल मामला है। राजनीतिक दबाव के कारण सादडी पुलिस ने इस मामले में जांच को सही ढंग से नहीं की है। प्रकरण को 302 की बजाय 304 में चालान पेष कर दिया गया। इस कारण इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने इस रिट का क्रिमीनल रिट के रूप में स्वीकार करते हुए राजस्थान सरकार, सुरेन्द्रसिंह पुत्र प्रतापसिंह व गजेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह को नोटिस जारी किया है।

मृतक के पुत्र दिलीपसिंह ने सबगुरु न्यूज को बताया कि 29 अक्टूबर, 15 को उनके पिता किषनसिंह पर हमला हुआ था। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इस मामले में सादडी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया। इसे लेकर डीएसपी के सामने उनके 161 के बयान हुए, इसमें उन्होंनें जब एक हाईप्रोफाइल व्यक्ति का नाम लिया तो पुलिस ने इस मामले को 302 की बजाय 304 का बनाकर चालान पेष कर दिया। इसी को लेकर वह हाईकोर्ट में हैं। उन्होंने सीबीआई जांच के लिए रिट दाखिल की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता किषनसिंह करनोत पाली जिले के मुंडारा मंदिर ट्रस्ट के सचिव थे। इन पर मंदिर के अंदर हमला हुआ था। बाद में उनकी मृत्यु हो गई।