Home India City News रेप पीडिता का अबॉर्शन कराने पर दो को सजा

रेप पीडिता का अबॉर्शन कराने पर दो को सजा

0
illegal abortion
रेप पीडिता का अबॉर्शन कराने पर दो को सजा

गुना। मध्यप्रदेश के गुना जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और बाद में उसका गर्भपात कराने के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी युवक के अलावा एक नर्स को कारावास सुनाया है।…

विशेष न्यायाधीश आरबी कुमार ने चार साल से अधिक पुराने इस केस में रेप आरोपी उमेश रघुवंशी और लड़की का अवैधरूप से अबॉर्शन कराने वाली नर्स अनुसुइया को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार 14 जनवरी 2010 को गुना के पास सुनसान इलाके में उमेश रघुवंशी ने 15 साल की नाबालिग लड़की के रेप किया था। उसने इस घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।

इसके बाद रेप पीडिता लड़की प्रेगनेंट हो गई। आरोपी लड़की को जिला अस्पताल ले गया और नर्स अनुसुइया की मदद से उसका गर्भपात करा दिया। लड़की के परिजनों को जानकारी मिलने इसकी शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने आरोपी और नर्स के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच के बाद आरोपपत्र अदालत में पेश किया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here