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बालिका से रेप करने वाले को आजीवन कारारवास

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बालिका से रेप करने वाले को आजीवन कारारवास
man gets life term for raping 3 year old girl in bulandshahr
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बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने साढ़े तीन साल की बच्ची से बलात्कार करने वाले अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई और इसके साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 फरवरी 2011 को अनूपशहर क्षेत्र में साढ़े तीन साल की बालिका के साथ गांव के ही शिवकुमार ने बलात्कार किया।

घटना के समय बालिका के परिवार वाले एक शादी में गांव से बाहर गए हुए थे। रात को जब वे लोग घर वापस आए तो बालिका घर पर नहीं मिली। अगले दिन वह गांव के निकट एक खेत में गंभीर हालत में मिली।

इस मामले में बाघऊ निवासी शिवकुमार के खिलाफ अनूपशहर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। अदालत में अरोपपत्र दाखिल किया गया।

इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) नरेन्द्र कुमार जौहरी ने दोनों पक्षों एवं तमाम गवाहों के बयान सुनने के बाद सोमवार शाम अभियुक्त शिवकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।