Home Rajasthan Bhilwara मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

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मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा
man gets life term for raping minor in bhilwara
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भीलवाड़ा। महात्मा गांधी अस्पताल परिसर से ढाई साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ मुर्दाघर के बाहर दुष्कर्म करने के आरोपी शिवनाथ कालबेलिया को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।

यह फैसला मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) ने सुनाया। लोक अभियोजक राजकुमार शर्मा ने बताया कि जिले के एक गांव से एक व्यक्ति अपनी बहन के पैर में हुए फ्रैक्चर का ईलाज कराने 5 नवम्बर 15 को महात्मा गांधी अस्पताल आया था। इस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी व दो बेटियां और 6 माह का बेटा भी साथ था।

8 नवम्बर की रात यह व्यक्ति परिवार सहित अस्पताल परिसर स्थित हरिसेवा छाया के नीचे सोया हुआ था। रात करीब 2 बजे एक व्यक्ति पीले रंग का कम्बल ओढ़े इस परिवार के पास बैठा मिला। इस अज्ञात व्यक्ति ने परिवार के मुखिया से बीड़ी जलाने के लिए माचिस ली। इसके बाद दोनों ने साथ-साथ बीड़ी पी।

परिवार का मुखिया सो गया। रात करीब साढ़े तीन बजे जब उसकी नींद खुली तो उसने ढ़ाई वर्षीय बेटी को अपने पास नहीं पाया। वहीं पास बैठा हुआ अज्ञात व्यक्ति भी गायब मिला। सेवादार राजेन्द्र ने उसे बताया कि अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को उठाकर ले गया। इसके बाद उसने एमजीएच चौकी पर सूचना दी।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात व्यक्ति व लापता बालिका की तलाश शुरू कर दी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस को लापता बच्ची व अज्ञात व्यक्ति अस्पताल के पिछवाड़े स्थित मुर्दाघर के बाहर मिल गया। बच्ची लहुलुहान हालत में थी जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आरोपी को भी हिरासत में ले लिया।

बच्ची के स्वास्थ्य परीक्षण में उसके साथ ज्यादती होने का खुलासा हुआ। पुलिस ने बच्ची के पिता की रिपोर्ट पर अपहरण व ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर आरोपी सेंसली (पाली) हाल चलतापंथ शिवनाथ (30) पुत्र स्व.गुलाबनाथ योगी कालबेलिया को बापर्दा गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया। जिसकी बाद में गवाहों से शिनाख्त परेड करवाई गई।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत न्यायालय में चालान पेश कर मामले के त्वरित निस्तारण के लिए इसे केस ऑफिसर स्कीम में शामिल किया। अदालत में ट्रायल शुरू होने के सौ दिन के भीतर ही इस मामले में सोमवार को आरोपी को सजा व जुर्माने से दंडित किया।

लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि आरोपी शिवनाथ पर आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत ने 27 गवाहों के बयान करवाए गए। वहीं 7 दस्तावेज भी पेश किए।