Home Breaking फिल्म में राष्ट्रगान हो, तो खड़े होने की जरुरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

फिल्म में राष्ट्रगान हो, तो खड़े होने की जरुरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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फिल्म में राष्ट्रगान हो, तो खड़े होने की जरुरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
no need to stand When the national anthem is played in a film : Supreme Court
no need to stand When the national anthem is played in a film : Supreme Court
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नई दिल्ली। राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सफाई देने और पुनर्विचार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा के हिस्से के तौर पर अगर राष्ट्रगान चलता है तो उस समय खड़े होने की जरूरत नहीं है।

सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रगान स्कूलों में भी अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि देशभक्ति की शुरूआत स्कूलों से ही होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब इस पर कोई कानून नहीं है। उन्होंने राष्ट्रगान पर दिए अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग का विरोध किया।