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तंबाकू पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर होगी चेतावनी

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statutory warning
85 percent of the surface areas of cigarette packets on statutory warning

नई दिल्ली। देश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित चेतावनी प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया है।…

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को यह घोषणा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वैश्विक हाथ धुलाई दिवस मनाने के लिए रखे गए कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले कुछ महीनों में सिगरेट बनाने वाली कंपनियां पैकेटों के 85 फीसदी हिस्से पर तंबाकू के दुष्प्रभावों के खिलाफ सचित्र या संदेश वाली चेतावनी प्रकाशित करें, एक अधिसूचना जारी की है।

इस बाबत दिशा-निर्देश अगले साल एक अप्रेल से लागू होंगे। वर्तमान में तंबाकू उत्पाद निर्माता कंपनियां पैकेटों के महज 40 फीसदी हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित कर रही हैं।

हर्षवर्धन ने कहा कि मैंने अपने चिकित्सयीय करियर में अपने सामने धूम्रपान करने वालों और तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने वालों को मरते देखा है। लोगों को जागरूक करने के लिए यथासंभव हमें सबकुछ करना चाहिए।

थाईलैंड में भी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 फीसदी भाग पर दुष्प्रभाव संबंधी चेतावनी प्रकाशित की जाती है। भारत अब उन 198 देशों की सूची में पहला ऎसा देश होगा, जो सिगरेट पैकेटों पर ग्राफिक तस्वीरों के जरिए धूम्रपान करने वालों को इसके दुष्प्रभाव के बारे में चेताएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में लिखी जाएगी।

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