
सेवा भारती अजमेर की ओर से पहाडगंज में बाल संस्कार केन्द्र का श्रीगणेश

अजमेर। सेवा भारती की अजमेर ईकाई की ओर से सेवा बस्ती पहाडगंज में नवीन बाल संस्कार केन्द्र का श्रीगणेश किया गया।
ISL 2016: मुंबई ने पुणे को 1-0 से हराया

पुणे। मुंबई सिटी एफ सी ने पुणे सिटी एफसी को इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के मुकाबले में सोमवार को दूसरे हाफ में मतायस डैफेडरिको के गोल की बदौलत 1-0 से हराकर पूरे तीन अंक हासिल कर लिए।
बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर की टीम मुंबई ने इस तरह आईएसएल के तीसरे सीजन में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मुंबई की तीन सीजन में यह दूसरी बाहरी जीत है। डैफेडरिको ने मैच का एकमात्र गोल 68 वें मिनट में किया।
पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद अर्जेंटीना के डैफेडरिको को 68 वें मिनट में कप्तान डिएगो फोर्लान से गेंद मिली और डैफेडरिको ने बांए पैर के शॉट से पुणे के गोलकीपर एडेल को हरा दिया। मुंबई ने अपने इस एक गोल की बढ़त को अंत तक कायम रखा।
पुणे टीम की पूरे 90 मिनट के दौरान क्रॉसिंग काफी खराब रही और उसके खिलाड़ी ज्यादा मौके नहीं बना पाए।
हिट एंड रन केस में विधायक के बेटे सिद्धार्थ महरिया को मिली जमानत
जयपुर। हिट एंड रन केस में फतेहपुर विधायक नंदकिशोर महरिया के बेटे सिद्धार्थ महरिया को मंगलवार को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। जज प्रशांत अग्रवाल की एकलपीठ ने महरिया को जमानत देने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों का विस्तार से ब्यौरा आना बाकी है, उसके बाद ही यह साफ होगा कि किन बिंदुओं पर जमानत दी गई है।
सिद्धार्थ जुलाई से ही जेल में बंद है। तीन महीने जेल में रहने के बाद अब जेल से छूटने का रास्ता साफ हो गया है। सेशन कोर्ट ने सिद्धार्थ की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
शराब के नशे में तीन को मारा
सिद्धार्थ महरिया ने जुलाई में अपनी बीएमडब्ल्यू से एक ऑटो को टक्कर मार दी थी, उसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस जांच के अनुसार महरिया शराब के नशे में थे। पुलिस ने महरिया के खिलाफ शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाने और हत्या का मामला दर्ज किया था।
बीएमडब्ल्यू कार में मिले खून के नमूनों की जांच कर सिद्धार्थ के डीएनए का मिलान किया गया। एफएसएल की पहली रिपोर्ट में सिद्धार्थ के खून के नमूनों में शराब नहीं पाई गई जबकि ब्रेथ एनालाइजर में सीमा से ज्यादा शराब की पुष्टि हुई थी। एफएसएल रिपोर्ट पर विवाद के बाद फिर से जांच करवाई गई। सेशन कोर्ट ने इन तकनीकी बिंदुओं के आधार पर जमानत खारिज कर दी थी।
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