Home Breaking जोधपुर नगर निगम अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज

जोधपुर नगर निगम अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज

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जोधपुर नगर निगम अधिकारी के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान सरकार की वह यचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी तथा तीन अन्य को राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सोलंकी तथा अन्य को अग्रिम जमानत देने के फैसले को बरकरार रखते हुए न्यायाधीश ए.के.सीकरी तथा न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि रिहाई के बाद सोलंकी छह माह तक राजस्थान से बाहर रहेंगे।

जोधपुर नगर निगम में विपक्ष के नेता सोलंकी को हालांकि निकाय के सत्र के दौरान शहर में आने की अनुमति दी गई है।

राजस्थान सरकार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया कि सोलंकी दो मई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को निलंबित करने के फैसले का पालन करते हुए 20 दिन से अधिक वक्त तक जेल में रहे और उनसे हिरासत में पहले ही पूछताछ हो चुकी है।

सोलंकी तथा अन्य को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 21 अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने अपील की थी।

विकास से संबंधित कार्यो में कथित अनियमितता को लेकर राज्य की भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने सोलंकी तथा तीन अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं।