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राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक पारित

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राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक पारित
Rajasthan : Municipalities Amendment Bill passed
Rajasthan : Municipalities Amendment Bill passed
Rajasthan : Municipalities Amendment Bill passed

जयपुर। राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया। स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने विधेयक को सदन में रखा।

विधेयक के उद्देश्य और कारणों का उल्लेख करते हुए कृपलानी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को साकार करने तथा राज्य को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को लागू करने के साथ ही जनता में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाई जाएगी।

विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री ने कहा कि सरकार दो कानूनों को मिलाकर एक कानून बना रही है। इस कानून के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के शहर और कस्बे तभी स्मार्ट बन सकते हैं जब कानूनों की पूर्ण पालना सुनिश्चित हो।

उन्होंने कहा कि एक ही विभाग से सम्बन्धित संसक्त विषयों पर विधियों को, जहां तक साध्य हो, एकल विधि में समामेलित करने के लिए राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियमए 2006 का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में एक नए अध्याय 12-क के रूप में विलयन किया गया है।

इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचारित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।