Home India City News आर्म्स एक्ट केस : हाईकोर्ट ने दी सलमान खान को राहत

आर्म्स एक्ट केस : हाईकोर्ट ने दी सलमान खान को राहत

0
आर्म्स एक्ट केस : हाईकोर्ट ने दी सलमान खान को राहत
salman khan arms act case
salman khan arms act case
salman khan arms act case

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनेता सलमान खान को थोड़ी राहत दी है। न्यायालय ने सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई पर आठ जुलाई तक रोक लगा दी है।

फैसले के करीब पहुंचे मामले की सुनवाई पर रोक लगने से सलमान को कुछ दिन की सही लेकिन राहत मिल गई है।


उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जोधपुर में न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने सलमान की विविध फौजदारी याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को यह आदेश दिया।

इस याचिका में सेशन कोर्ट और सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें पांच गवाहों को दोबारा जिरह के लिए बुलाने से इनकार कर दिया था।

सलमान के वकील इस मामले के पांच गवाहों को दोबारा बुला कर उनसे जिरह करना चाहते हैं। न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने इस पर सरकारी वकील से जवाब मांगा।

सरकारी वकील ने जवाब देने के लिए समय मांग लिया। इस पर न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए आठ जुलाई की तारीख तय की और तब तक आर्म्स एक्ट के मामले की सीजेएम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी।


गौरतलब है कि सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई अंतिम दौर में है। इससे पहले सलमान को हिरण शिकार के दो मामलों में सजा हो चुकी है। आर्म्स एक्ट का यह मामला भी हिरण शिकार से जुड़ा हुआ है।

दरअसल शिकार प्रकरण उजागर होने के बाद जब सलमान के हथियार जब्त किए गए तो पता लगा था कि उनके लाइसेंस की अवधि बीत चुकी है। 

इस मामले में फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन इस दौरान पता लगा कि वर्ष 2006 से चार अर्जियां लम्बित हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है।

इन अर्जियों पर बहस के बाद कोर्ट ने चार गवाहों के बयान कराने की अनुमति दी थी। चारों गवाहों के बयान हो जाने के बाद सलमान के वकील ने इस मामले के पांच अन्य गवाहों से दोबारा जिरह करने की अनुमति मांगी।

सलमान के वकील ने दलील दी कि चार गवाहों के बयान और कराने से उनका बचाव पक्ष कमजोर हुआ है। इसके चलते वे इन पांच गवाहों से जिरह करना चाहते हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here