Home India City News सारदा काण्ड : पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्र की जमानत अर्जी ख़ारिज

सारदा काण्ड : पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्र की जमानत अर्जी ख़ारिज

0
सारदा काण्ड :  पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्र की जमानत अर्जी ख़ारिज
saradha scam : former west bengal transport minister madan mitra's bail plea rejected
saradha scam : former west bengal transport minister madan mitra's bail plea rejected
saradha scam : former west bengal transport minister madan mitra’s bail plea rejected

कोलकाता। सारदा काण्ड के आरोपी और पश्चिम बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री मदन मित्र की जेल हिफाज़त की अवधि बढ़ा दी गई है।

गुरूवार को अलीपुर अदालत से जमानत की अर्जी की कार्रवाई ख़ारिज होने के बाद मदन मित्र ने पत्रकारों से कहा कि आनेवाला साल उनके सारे सवालों के जवाब देगा। मदन ने राज्य के सभी लोगों को बड़े दिन और नए वर्ष की शुभकामनाएँ दी।

उल्लेखनीय है कि गुरूवार को मामले की कार्रवाई में मदन की जमानत अर्जी एक बार फिर ख़ारिज हो गई और उनकी जेल अवधि बढ़ा दी गई है। सूत्रों से खबर है कि अलीपुर अदालत ने मदन को और चौदह दिनों के जेल हिरासत में भेज दिया है। इससे साफ़ हो जाता है कि नए वर्ष की 14 तारीख तक मदन मित्र जेल में रहेंगे।

14 तारीख बाद ही इस मामले की अगली सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि मदन मित्र 19 नवम्बर से ही जेल में बंद हैं। गुरूवार को इस सुनवाई के दौरान एक बार फिर मदन के वकील ने जमानत की अर्जी दायर की।

मदन के वकील का कहना था कि इस मामले से जुड़े हर व्यक्ति को जमानत मिली है, सिर्फ उनके मुअक्किल को ही यह नहीं दिया जा रहा है। सीबीआई के वकीलों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि मदन के जमानत से मामले की कार्रवाई पर काफी फर्क पड सकता है।

सीबीआई के वकील ने कहा कि मदन जैसे प्रभावशाली लोगों की जमानत से मामले की निष्पक्ष कार्रवाई पर असर पड़ सकता है। दोनों पक्षों द्वारा रखी हुई दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया।