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उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स मामले में हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

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उत्तराखंड में गेस्ट टीचर्स मामले में हाइकोर्ट का बड़ा फैसला
shocking news for 6,000 Guest teacher in Uttarakhand
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नैनीताल/देहरादून। नैनीताल हाईकोर्ट ने गेस्ट टीचरों की नियुक्ति पर बड़ा फैसला लेते हुए इससे संबंधित सभी शासनादेश रद्द कर दिया। कोर्ट का यह फैसला गेस्ट टीचरों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है।

जस्टिस सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2017 तक अतिथि शिक्षक काम कर सकते हैं। जानकारी हो कि उत्तराखण्ड राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए एलटी व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर 6 हजाार से अधिक गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की गई थी।