Home Delhi स्मृति इरानी की मार्कशीट जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

स्मृति इरानी की मार्कशीट जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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स्मृति इरानी की मार्कशीट जांच पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
Smriti Irani degree row : delhi high court puts stay on CIC order directing CBSE to reveal marksheets
Smriti Irani degree row : delhi high court puts stay on CIC order directing CBSE to reveal marksheets
Smriti Irani degree row : delhi high court puts stay on CIC order directing CBSE to reveal marksheets

नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

सीआईसी ने केंद्रीय मंत्री के 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच का निर्देश दिया था जिसके बाद सीबीएसई ने उच्च न्यायालय ने याचिका दी थी। स्मृति ईरानी पहले भी स्नातक की डिग्री को लेकर विवादों में रही हैं।

गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री की स्नातक की डिग्री को लेकर दायर एक याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है| उधर, सीआईसी ने भी सीबीएसई की यह दलील खारिज कर दी थी कि यह निजी सूचना है।

आयोग ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री के कार्यालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को भी निर्देश दिया था कि वह स्मृति ईरानी का रोल नंबर या रिफ्रेंस नंबर सीबीएसई अजमेर को मुहैया कराए जिसके पास 1991 से 1993 के रेकॉर्ड हैं।

सूचना आयुक्त ने कहा था कि यदि प्रवेश पत्र में पता, संपर्क नंबर और ईमेल पता, जैसी निजी सूचना है तो यह उम्मीदवार की निजी सूचना है और इसे देने की जरूरत नहीं।

उन्होंने कहा कि सीपीआईओ ने कोई चीज आगे नहीं रखी या इस बारे में नहीं कहा कि शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी सूचना के बारे में ऐसे खुलासे से इस मामले में स्मृति इरानी की निजता का अवांछित हनन होगा। उन्होंने कहा कि यहां तक कि अंक पत्र में यदि ऐसी कोई सूचना है तो उससे इनकार किया जा सकता है।