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स्पाइसजेट को 250 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश

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स्पाइसजेट को 250 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश
SpiceJet Asked To Deposit Rs 250 Crore By August 31 In Share Transfer Row
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को किफायती विमानन कंपनी स्पाइसजेट को पिछले मालिक कलानिधि मारन के साथ हिस्सेदारी हस्तांतरण विवाद के मामले में 250 करोड़ रुपए नकद तथा 229 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में जमा करने का सोमवार को आदेश दिया।

न्यायाधीश एस. रवींद्र भट्ट और न्यायाधीश योगेश खन्ना की खंडपीठ ने यह आदेश स्पाइसजेट और उसके सहसंस्थापक अजय सिंह की तरफ से दायर उस याचिका की सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उन्होंने एकल न्यायाधीश के आदेश को खारिज करने की मांग की थी।

एकल पीठ ने मारन के साथ विवाद में 579 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। खंडपीठ ने स्पाइसजेट को 31 अगस्त तक 250 करोड़ रुपए नकद जमा करने का आदेश दिया है।