Home Delhi सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ वाली याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ वाली याचिका
Supreme Court dismisses plea seeking changing name of india to bharat
Supreme Court dismisses plea seeking changing name of india to bharat
Supreme Court dismisses plea seeking changing name of india to bharat

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को अपने सरकारी दस्तावेजों में इंडिया शब्द की जगह भारत के उपयोग का निर्देश देने वाले एक जनहित याचिका की मांग को शुक्रवार को खारिज कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मांग खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश देते हुए कहा कि जनहित याचिका का यह अर्थ नहीं है कि सभी प्रकार के भावनात्मक मुद्दों को याचिका के नाम पर कोर्ट में लाया जाए।

न्यायाधीश ठाकुर ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक अपने संबोधन में देश को इंडिया या भारत नाम से संबोधित कर सकता हैं। यह कथन उसकी मर्जी पर निर्भर करता है।

जानकारी हो कि गत वर्ष अप्रैल माह में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र एवं राज्य सरकार को अपने सरकारी दस्तावेजों में इंडिया शब्द की जगह भारत का इस्तेमाल करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर उन्हें प्रतिक्रिया देने का नोटिस जारी किया था। यह याचिका महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता निरंजन भटवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी।