Home Gujarat Ahmedabad पिछड़ों के 10 प्रतिशत आरक्षण पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पिछड़ों के 10 प्रतिशत आरक्षण पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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पिछड़ों के 10 प्रतिशत आरक्षण पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
Supreme Court stays gujarat high court's order quashing state's ordinance providing quota for poor
Supreme Court stays gujarat high court's order quashing state's ordinance providing quota for poor
Supreme Court stays gujarat high court’s order quashing state’s ordinance providing quota for poor

नई दिल्ली। गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी है।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से ईडब्लूएस कोटे के अंतर्गत कोई भी नया दाखिला नहीं करने को कहा है। मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है।

गुजरात सरकार ने 01 मई को आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबधि एक अध्यादेश को मंजूरी दी थी जिसपर गुजरात हाई कोर्ट ने कोटे को अनुचित और असंवैधानिक करार देते हुए 04 अगस्त को रोक लगा दी थ।

गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायाधीश वी. एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक मई को जारी अध्यादेश को ‘अनुपयुक्त और असंवैधानिक’ बताते हुए कहा था कि सरकार के दावे के मुताबिक इस तरह का आरक्षण कोई वर्गीकरण नहीं है बल्कि वास्तव में आरक्षण है।

अदालत ने यह भी कहा कि अनारक्षित श्रेणी में गरीबों के लिए दस फीसदी का आरक्षण देने से कुल आरक्षण 50 फीसदी के पार हो जाता है जिसकी सुप्रीमकोर्ट के पूर्व के निर्णय के तहत अनुमति नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने शीर्ष अदालत का रूख किया था।