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पति की हत्या के आरोप में महिला को उम्रकैद

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women get life sentence for murdering husband

बठिंडा। पंजाब की बठिंडा जिला अदालत ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी महिला को उम्रकैद तथा दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला का प्रेमी नाबालिग होने के कारण मामले की सुनवाई किशोर अदालत का जस्टिस बोर्ड कर रहा है और फैसला अभी होना है।…

मृतक हरबंस सिंह के दामाद जगबीर सिंह ने थाना नंदगढ पुलिस को 14 दिसंबर 2012 को दी शिकायत में बताया था कि उसके ससुर हरबंस सिंह की हत्या उसकी सास बलजीत कौर तथा उसके नाबालिग प्रेमी गुरप्रीत सिह ने तेजधार हथियार से की।

उसने पुलिस को बताया था कि 13 दिसंबर 2012 को उसकी सास उससे मिलने बठिंडा आई थी। उसका ससुर भी वहां आ गया। दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में बलजीत कौर ने अपने नाबालिग प्रेमी गुरप्रीत सिह को बुलाकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने जगबीर सिंह के बयानों के आधार पर 14 दिसंबर 2012 को हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। जिला सत्र जज तेजविदर सिह ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए बलजीत कौर को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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