राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत नहीं, सूरत कोर्ट ने खारिज की अर्जी

सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत की सत्र अदालत से उस समय जबरदस्त झटका लगा जब मोदी उपनाम मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी गई। गांधी के पास सत्र अदालत के फैसले के बाद अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है।

कांग्रेस नेता पर मोदी उपनाम को लेकर की गई उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस पर सूरत की एक निचली अदालत ने 23 मार्च को उन्हें दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी।

गांधी केरल में वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले के दिन ही तीन अप्रैल को ही सूरत की सत्र अदालत ने गांधी की जमानत मंजूर कर ली थी। इसके बाद उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और दोषसिद्धि को लेकर दो याचिकाएं दायर की थी, जिसे अदालत ने आज खारिज कर दिया।

सत्र अदालत से झटका लगने के बाद गांधी के पास अब गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प बचा है। गौरतलब है कि गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था।