भिंड में शादीशुदा महिला से इंस्टाग्राम पर की दोस्ती, रेप करने के बाद वायरल किए फोटो-वीडियो

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भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले के मेहगांव अनुभाग के गोरमी थाना क्षेत्र में इंस्टाग्राम के जरिए एक विवाहित महिला से दोस्ती करने के बाद कथित रूप से जबरन शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील फोटो-वीडियो प्रसारित करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने राजस्थान निवासी आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी, गाली-गलौज और आईटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार महिला ने शिकायत में बताया कि करीब पांच महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी आरोपी युवक से बातचीत शुरू हुई थी। बाद में आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर लेकर अलग-अलग नंबरों से फोन पर बातचीत करना शुरू किया। कुछ समय बाद वह महिला से मिलने गोरमी क्षेत्र में आया।

शिकायत के मुताबिक करीब 15 दिन बाद आरोपी रात में महिला के घर के बाहर पहुंचा और फोन कर उसे बाहर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद वह जबरन घर में घुस गया और धमकी देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए।

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना की जानकारी किसी को देने पर फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। इसके बाद वह दो बार और घर आया तथा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

महिला द्वारा आगे मिलने और बातचीत से इनकार करने पर आरोपी ने फोटो-वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। कुछ दिन बाद आरोपी ने कथित रूप से महिला के अश्लील फोटो और वीडियो उसके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज दिए।

महिला के पति को इसकी जानकारी मिलने के बाद महिला ने आरोपी से फोन पर फोटो-वीडियो प्रसारित करने का कारण पूछा। शिकायत के अनुसार आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए महिला, उसके पति और बेटे को जान से मारने की धमकी दी।

गोरमी थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64(1), 64(2)(एम), 332(बी), 296(बी), 351(3) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की भूमिका, सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए फोटो-वीडियो और संबंधित डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।