सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

लखनऊ। सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मामले में राहुल पर मानहानि का मुकदमा चलाने को जारी तलबी आदेश में दखल देने से किया इन्कार कर दिया है।

न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने खुद को ऐसा संतुष्ट करने के बाद कि पहली नजर में राहुल पर मानहानि का मुकदमा (विचारण) चलाने का मामला बनता है, तलबी आदेश( समन) जारी करने का सही निर्णय लिया। ऐसे में प्रश्नगत तलबी आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने तलबी आदेश में दखल देने से इन्कार कर, इसे चुनौती देने वाली राहुल की याचिका खारिज कर दी।

पिछली 29 मई को न्यायधीश सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने खुली अदालत में याचिका खारिज करने का आदेश देकर कहा था कि विस्तृत आदेश दो जून को जारी किया जाएगा, जो सोमवार को अपलोड हुआ।

दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दाखिल करते हुए आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। परिवाद पर सुनवाई के दौरान स्थानीय अदालत(ट्रायल कोर्ट) ने राहुल को तलब (समन) किया गया है। राहुल ने याचिका में इसी 11 फरवरी को जारी तलबी आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने याचिका का विरोध किया।

राहुल के खिलाफ परिवाद में आरोप है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि चीनी सैनिकों की ओर से भारतीय सैनिकों की पिटाई के बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सैनिकों को लेकर की गई इस टिप्पणी पर लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया। जिस पर अदालत ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया। इसके बाद समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी।