जालंधर में नाबालिग का अपहरण कर रेप, परिवार के ही 4 सदस्यों पर केस दर्ज

नकोदर। पंजाब में जालंधर के मेहतपुर में पुलिस ने एक महिला समेत एक परिवार के चार सदस्यों पर नाबालिग से बलात्कार और आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

जांच अधिकारी (आईओ) इंस्पेक्टर मीना कुमार ने रविवार को बताया कि आरोपियों की पहचान शाहकोट थाने के सादिकपुर गाँव निवासी अवतार सिंह पुत्र मोहन सिंह, उसकी पत्नी परमजीत कौर, बेटे हरनेक सिंह और जोरावर सिंह के रूप में हुई है।

पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि आरोपी हरनेक सिंह और उसके भाई ने सात जुलाई की आधी रात को उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया और उसकी अनुपस्थिति में उसे मोहिंदर सिंह प्रधान के घर में ले गए। वहाँ हरनेक सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जबकि उसका भाई बाहर पहरा दे रहा था। आरोपियों ने उसकी बेटी को मुँह बंद रखने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

जांच अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के माता-पिता ने अपराध करने में अपने बेटों का पूरा साथ दिया और उन्हें बचाने की कोशिश की। इतना ही नहीं पीड़ित परिवार पर कोरे कागज़ों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 65(1) (सोलह साल से कम उम्र की महिला के साथ बलात्कार), 61(2) (आपराधिक षड्यंत्र), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6.17 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

एनएच बाधित करने के आरोप में 150 लोगों पर मामला दर्ज

फगवाड़ा। पंजाब में जिला जालंधर में लोहियां खास पुलिस ने रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) बाधित करने और पुलिस बल का दुरुपयोग करने के आरोप में 150 लोगों पर मामला दर्ज किया है।

थाना प्रभारी (एसएचओ) लाभ सिंह ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह गिल, नायब सिंह, लखविंदर सिंह, गुरमुख सिंह और जगतार सिंह खोसा तथा उनके 150 अज्ञात साथियों के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बिना अनुमति के लोहियां-मक्खू राजमार्ग पर धरना दिया और यातायात बाधित किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और यात्रियों के लिए परेशानी खड़ी की।

एसएचओ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में खतरा या बाधा डालना), 61 (2) (आपराधिक षड्यंत्र), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 326 (बी) (सार्वजनिक सड़क को नुकसान पहुंचाकर शरारत), 351 (1,2) (आपराधिक धमकी), 191 (3) (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 189.190 (गैरकानूनी जमावड़ा), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8-बी और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।