गुवाहाटी। असम में धेमाजी जिले की अदालत ने 2021 में कॉलेज छात्रा नंदिता सैकिया की नृशंस हत्या के मामले में दोषी पाए गए रिंटू शर्मा को गुरुवार को मौत की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायालय ने सत्र न्यायालय ने अपराध की क्रूरता और समाज पर उसके प्रभाव को देखते हुए दोषी को यह सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक मोरीधल कॉलेज की होनहार छात्रा नंदिता की 21 अगस्त 2021 को एक हमले में हत्या कर दी गई थी। हमले में उसकी सहपाठी कश्मीना दत्ता और कश्मीना के पिता देबा दत्ता भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
दिनदहाड़े हुई इस घ्हटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, जिसके बाद छात्र संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज ने अपराधी के लिए कड़ी सजा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। धेमाजी पुलिस ने रिंटू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 400 पृष्ठों का विस्तृत आरोपपत्र दाखिल किया था।
चार साल तक चले मुकदमे के दौरान अदालत ने 41 गवाहों की गवाही सुनी और व्यापक साक्ष्यों की जांच की, जिसके बाद रिंटू को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया।