भीलवाड़ा में बालिका से रेप करने के दोषी को मृत्युपर्यंत कारावास

भीलवाड़ा। राजस्थान में भीलवाड़ा की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) न्यायालय ने एक बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सोमवार को मुत्युपर्यंत कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त नारायण नाथ कालबेलिया को दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख 68 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी किया।

अभियोजन के अनुसार जून 2022 में काछोला थाना क्षेत्र में परिवादी अपने खेत बने मकान में परिवार के साथ सो रहा था उसी दौरान दो लोग आए और उससे और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करके उनकी नाबालिग बेटी को जबरन ले गये और उससे दुष्कर्म किया।

इस मामले में पुलिस ने नारायण नाथ के साथ ही देवीलाल और एक बाल अपचारी को भी आरोपी बनाया। देवीलाल के खिलाफ जांच लम्बित रखी गई है।