सिरसा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट को शिक्षण संस्थानों, अस्पताल और रोजाना खर्च के लिए बैंक खातों के संचालन की छूट दे दी है।
गौरतलब है कि इससे पहले न्यायालय के एक आदेश पर डेरा सच्चा-सौदा से जुड़े शिक्षण संस्थानों व अस्पताल को चलाने के लिए सिरसा के उपायुक्त, सिविल अस्पताल के डिप्टी सीएमओ, जिला शिक्षा अधिकारी और दो सरकारी स्कूलों के रिटायर्ड प्रिंसिपलों पर आधारित एक गवर्निंग बॉडी का गठन किया हुआ था जो इनका संचालन कर रही थी।
डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता ने न्यायालय के इन आदेशों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्दाज और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की पूर्णपीठ इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
उल्लेखनीय है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को 25 अगस्त 2017को पंचकूला सीबीआई अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद सिरसा ,पंचकूला व कुछ अन्य स्थलों पर हिंसा फैल गई थी। फैली इस हिंसा में 32 लोगों की मौत हो गई थी और 118 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था।
उसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सभी बैंक खाते सील कर दिए गए थे। डेरा से जुड़े शिक्षण संस्थानों के संचालन में आ रही आर्थिक दिक्कत का हवाला देकर हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। डेरे के बैंक खाते सील हो जाने के चलते इन शिक्षण संस्थानों शिक्षकों और अन्य स्टाफ सहित अस्पताल के डाक्टरों और अन्य स्टाफ को वेतन
जारी करने व इन संस्थाओं के चलाए जाने में काफी परेशानी आ रही थी।