पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

जयपुर। राजस्थान में राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती–2021 पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना माने जा रहे जगदीश विश्नोई सहित चार आरोपियों की जमानत याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। जिन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हुई है, उनमें जगदीश विश्नोई, राजीव विश्नोई, कार्तिकेय शर्मा और रिंकू यादव शामिल हैं।

राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत में जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जगदीश विश्नोई इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जिस पर पेपर लीक कराने और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता भंग करने के गंभीर आरोप हैं।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि राजीव विश्नोई केवल अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि कथित रूप से गिरोह का संचालक भी है, जिसने पेपर को आगे फैलाने में भूमिका निभाई। वहीं, कार्तिकेय शर्मा पर पेपर खरीदने और रिंकू यादव को बेचने का आरोप बताया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि उनके पास इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने जमानत याचिकाओं में कहा कि आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मुकदमे में लंबा समय लग सकता है, ऐसे में आरोपियों को लम्बे समय तक जेल में रखना उचित नहीं होगा।

उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि उपलब्ध सामग्री और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। अदालत ने सभी चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।