मुंबई। मुंबई की एक सत्र अदालत ने अपने तीन बच्चों को रैटोल युक्त आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय पिता को बरी कर दिया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तथा मां और परिवार के अन्य सदस्यों सहित प्रमुख गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया है।
अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए इस बात पर बल दिया कि उसके खिलाफ कथित कृत्य से संबंधित कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वैवाहिक विवादों के कारण जून 2021 में अभियुक्त मोहम्मद अली नुशाद अंसारी ने अपनी बेटी अलीना और बेटों अलीशान और अमन को जहर वाला आइसक्रीम खिला दिया था। बाद में इलाज के दौरान अलीशान की मौत हो गई।
आरोपी ने दावा किया था कि यह एक दुर्घटना थी और कहा था कि वह वैवाहिक झगड़ों से परेशान था और आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। बच्चों की मां ने शुरू में घटना की सूचना दी थी लेकिन बाद में उसने इस बात से इनकार किया कि उसके पति ने बच्चों को जहरीली आइसक्रीम दी थी।



