आयकर रिटर्न में सुधार का एक और मौका

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न में गड़बड़ी पाए जाने के बावजूद कार्रवाई के बदले उसमें स्वयं सुधार का एक मौका देते हुए ऐसे करदाताओं से 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न भरने की अपील की है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जिन करदाताओं के रिटर्न में रिफंड के गलत दावे किये गये हैं या दावों में खामियां पायी गयी हैं उन्हें एसएमएस और ई-मेल के जरिये सूचित किया जा रहा है। सरकार ने पहले ही संशोधित रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।

ऐसे में सीधे कार्रवाई करने की बजाय चिह्नित करदाताओं को भी संशोधित रिटर्न भरने का एक और मौका दिया जा रहा है। वे भी 31 दिसंबर तक खामियों को ठीक करते हुए संशोधित रिटर्न भर सकते हैं।

उसने बताया कि चिह्रित मामलों में बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों या अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को दान दिखाकर रिफंड के दावे किये गये हैं। इनमें कई मामलों में दान स्वीकार करने वाले का पैन नबंर गलत या अवैध पाया गया है।

विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 21 लाख से अधिक करदाताओं ने पिछले चार आकलन वर्ष के अपने रिटर्न को अपडेट करते हुए 2,500 रुपए का अतिरिक्त कर जमा कराया है। साथ ही आंकलन वर्ष 2025-26 के रिटर्न को 15 लाख से अधिक करदाता संशोधित कर चुके हैं। संशोधन की समय सीमा समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2026 से वे अतिरिक्त शुल्क अदा कर रिटर्न को अपडेट कर सकेंगे।