नियमों का उल्लंघन करने पर ई-मित्र कियोस्क संचालकों पर होगी कार्रवाई

अजमेर/जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने प्रदेश में संचालित ई-मित्र कियोस्क संचालकों द्वारा भर्ती के आवेदन भरते समय की जा रही लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है और अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

आयोग के अनुसार आयोग ने पाया है कि कई ई-मित्र संचालक बिना शैक्षणिक योग्यता जांचे ही अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन भर रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न भर्तियों के तहत बड़ी संख्या में अपात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आयोग को प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को ई मित्र संचालकों को निर्देशित करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

आयोग ने बताया कि जब भी किसी भर्ती का विज्ञापन निकलता है, तो ई-मित्र संचालक अभ्यर्थी की मूल शैक्षणिक योग्यता की जांच नहीं करते। वे केवल मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए आवेदन पत्र भर देते हैं। इस लापरवाही के कारण कई भर्तियों में लाखों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते हैं जो उस पद के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता तक नहीं रखते हैं। इससे परीक्षाओं के आयोजन में अनावश्यक श्रम, समय और सरकारी धन की बर्बादी होती है।

आयोग ने स्पष्ट किया कि गलत तरीके से आवेदन भरना केवल अभ्यर्थी की गलती ही नहीं है। ऐसा करने वाले ई-मित्र संचालक भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत अपराध के भागीदार हैं। आयोग द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने जिले के ई-मित्र संचालकों की निगरानी करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करें।

आयोग ने निर्देश दिए है कि अब ई-मित्र संचालकों को फॉर्म भरने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी के पास उस पद के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है या नहीं। प्रदेश के सभी ई-मित्र संचालकों को इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण और दिशा-निर्देश देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी कहा गया है।

यदि ई-मित्र के माध्यम से फॉर्म भरवाया जा रहा हैं, तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन में वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं पूरी हैं तो ही फार्म भरा जाए अन्यथा फार्म भरने वाले और कियोस्क संचालक दोनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।