जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से जुड़े एक मामले को चित्तौड़गढ़ से जयपुर स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित द्वारा बुधवार को दिए गए।
मामले के अनुसार याचिकाकर्ता किशन अग्रवाल (64 वर्ष) ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को आधार बनाते हुए मामले को जयपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की अधिवक्ता प्रीति शर्मा ने अदालत में तर्क दिया कि उनके मुवक्किल गंभीर पीठ दर्द, मधुमेह और जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे लंबी यात्रा करना संभव नहीं है। इसके समर्थन में अस्पताल का मेडिकल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक प्रेम सिंह पंवार ने याचिका का विरोध किया। अदालत ने हालांकि सभी तथ्यों और प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ता की स्थिति को उचित मानते हुए मामला जयपुर की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने संबंधित न्यायालयों को मामले से संबंधित सभी दस्तावेज तुरंत जयपुर भेजने और दोनों पक्षों को चार मई को जयपुर अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।



