जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भी आपराधिक मामले दर्ज कर सकता है।
न्यायाधीश सुदेश बंसल ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की उत्पत्ति राजस्थान की सीमा के भीतर होती है, तो एसीबी को ऐसे मामलों में जांच पूर्ण करके सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने तक सभी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने इस संबंध में किसी भी प्रकार की रोक अथवा प्रतिबंध की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस, एसीबी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों के पास समान अधिकार हैं और दोनों एजेंसियां सहयोग और समन्वय के साथ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सकती हैं। अदालत के इस निर्णय के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और गबन संबंधी मामलों में एसीबी की कार्रवाई पर लगी रोक हट गई है।