अलवर : नाबालिग से रेप के 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा

अलवर। राजस्थान में अलवर की दो पोस्को अदालतों ने दुष्कर्म के मामले में आज निर्णय देते हुये चार आरोपियों को बीस-बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

पोस्को न्यायालय संख्या 4 के विशिष्ट न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेला के द्वारा नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी महेश गुर्जर को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 27000 के जुर्माने से दंडित किया।

विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि पीड़िता के परिजनों के द्वारा थाना टहला में बालिका के साथ दुष्कर्म करने की घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज कराया। जिस पर पुलिस के गहन अनुसंधान एवं पेश गवाहों एव साक्ष्य के आधार पर आरोपी आरोपी महेश गुर्जर को 20 साल का कठोर कारावास एवं 27 हजार के जुर्माने से दंडित किया।

इधर, पॉक्सो अदालत संख्या एक ने महिला के साथ दुष्कर्म मामले में तीन आरोपियों को बीस बीस साल की सजा और 44000 हजार का जुर्माना किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि 2020 में भिवाड़ी महिला थाना क्षेत्र की पीड़िता ने थाने पर मामला दर्ज कराया कि वह नदी पर लकड़ी लेने के लिए गई थी।

वहां पर आरोपी हरजोत और राजेश पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे। दोनों आरोपियों ने पीड़िता को फैक्ट्री में ले जाकर बंद कर दिया और 2 दिन तक दुष्कर्म किया। उसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पुलिस को पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी।

विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने कालिया को आरोपी बनाने के लिए 319 में प्रार्थना पत्र न्यायालय में लगाई थी और न्यायालय ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और न्यायधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी कालिया, हरजोत और राजेश को बीस बीस साल और 44 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।