बिहार : नाबालिग से रेप मामले में दोषी युवक को 20 वर्ष की सजा

पटना। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं विडियो वायरल करने के मामले में आज दोषी युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 55 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र के स्थाई निवासी सुमित कुमार को भारतीय दंड विधान की अलग अलग धाराओं और पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को सात माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 400000 रुपए दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2022 में दोषी ने पटना के राम कृष्णा नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी वीडियो बना ली थी जिसे दिखाकर उसके साथ बार-बार बलात्कार करता था और फिर वीडियो वायरल कर दी थी। इस संबंध में रामकृष्ण नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।