कन्ज्यूमर केयर अभियान के तहत 14 प्रतिष्ठानों पर 78 हजार 500 रुपए का जुर्माना

अजमेर। उपभोक्ता सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत गुरूवार को की गई कार्यवाही में 14 प्रतिष्ठानों पर 78 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि रक्षाबन्धन के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद सहित भोज्य पदार्थों के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री नहीं करने इत्यादि की रोकथाम के लिए विभाग ने जांच दल गठित किए हैं।

इसी क्रम में प्रथम निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी हेमन्त कुमार आर्य, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की भावना दयाल, प्रवर्तन निरीक्षक अतुल कुमार बड़ाया शामिल रहे। द्वितीय निरीक्षण दल में प्रवर्तन अधिकारी सुनीता शर्मा, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ जितेन्द्र सचदेवा, प्रवर्तन निरीक्षक महेन्द्र कुमार यादव शामिल रहे।

अजमेर में इन दोनों जांच दलों ने आकस्मिक निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 14 प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार 78 हजार 500 रूपए की जुर्माना राशि आरोपित की गई है।

उन्होंने बताया कि भोमजी मिष्ठान भण्डार पर 7500 रुपए, जनता स्वीट्स पर 6500 रुपए, गोपाल कृष्ण दूध दही भण्डार पर एक हजार रुपए, केसर फूड प्रोडक्ट पर 11 हजार 500 रुपए, वृन्दावन स्वीट्स पर 3 हजार रुपए, जोधा स्वीट् एण्ड नमकीन पर 2500 रुपए, श्री गोपाल गोविन्द मिष्ठान भण्डार पर 2500 रुपए, लक्ष्मी स्वीट्स पर 10 हजार 500 रुपए, आशु स्वीट्स पर 12 हजार रूपए, सोनू जनरल स्टोर पर 2 हजार रुपए, सिन्ध कन्फेशनरी पर 5 हजार रुपए, न्यू कमला एजेन्सी 7500 रुपए तथा रियल बैकर्स पर 5 हजार रुपए जुर्माना आरोपित किया गया।

जिला रसद अधिकारी नीरज जैन ने बताया कि खुदरा व्यापारी खुला सामान नहीं बेचें। किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माता का नाम व पता, निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा एवं वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची और मूल्य इत्यादि का अंकन आवश्यक है।