अजमेर। कन्ज्यूमर केयर अभियान के अन्तर्गत शुक्रवार को 7 प्रतिष्ठानों पर जांच कार्यवाही की गई।
जिला रसद अधिकारी नीरज कुमार जैन ने बताया कि दीपावली के त्यौहार पर मिठाई, सूखे मेवे, बेकरी उत्पाद इत्यादि के साथ डिब्बा तौलने, कम माप-तौल एवं पैकेजिंग नियमों में तय मापदंडों के अनुसार बिक्री नहीं करने इत्यादि की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा शुक्रवार को अजमेर में जांच दलों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किए गए।
प्रथम निरीक्षण दल में भावना दयाल सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामले विभाग, हेमन्त कुमार आर्य प्रवर्तन अधिकारी, अतुल कुमार बड़ाया प्रवर्तन निरीक्षक शामिल रहे।
उन्होंने बताया कि कन्ज्यूमर केयर अभियान के जांच दल द्वारा पंडित बद्रीप्रसाद नारायण प्रसाद, पंडित बद्रीप्रसाद नारायण प्रसाद स्वीट्स, शिव पंडित बद्रीप्रसाद नारायण प्रसाद, राजस्थान नमकीन एण्ड स्वीट्स, सीताराम दूध वाला, खण्डेलवाल स्वीट्स एण्ड कैटर्स एवं आजाद स्वीट्स पर निरीक्षण किया गया।
जैन ने बताया कि विधिक माप अधिनियम 2009 के अनुसार व्यापारियों द्वारा तौलने के उपकरण का प्रतिवर्ष सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। असत्यापित काँटा मिलने पर जुर्माना लगाया जाएगा। पैकेज कमोडिटी नियम 2011 के अन्तर्गत सूचनाओं के अंकन नहीं होने तथा धारा 27 के अन्तर्गत पैकिंग लाईसेन्स नहीं होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
किसी भी खाद्य सामग्री के पैकेट में उसके निर्माता का नाम व पता, निर्माण तथा अवसान की तारीख, उसकी मात्रा एवं वजन, उसको बनाने में काम में लिए गए उत्पाद की सूची, मूल्य इत्यादि का अंकन आवश्यक है।