दरभंगा। बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने मारपीट के मामले में आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मिश्रीलाल यादव को दो साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया।
सांसदों एवं विधायकों (एमपी/एमएलए) के लिए गठित विशेष अपीलीय अदालत के न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर के न्यायालय ने मंगलवार को विधायक मिश्रीलाल यादव एवं उनके एक सहयोगी सुरेश यादव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सूचक उमेश मिश्रा द्वारा दायर अपील संख्या 6/2025 में सजा की अवधि पर दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विधायक एवं सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
दरभंगा के एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर लोक अभियोजक रेणू झा ने बताया कि अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव एवं सुरेश यादव को 21 फरवरी 2025 को भारतीय दंड विधान की धारा 323 में निचली अदालत द्वारा तीन माह की सजा और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ यादव ने विशेष अदालत में अपील की थी।
झा ने बताया कि दिवाकर की अदालत ने दायर अपील को 23 मई को खारिज कर दिया और निचली अदालत से पारित सजा काटने के लिए उन्हें एवं उनके सहयोगी को जेल भेज दिया गया था। वहीं, मामले के सूचक उमेश मिश्रा द्वारा सजा बढ़ाने के लिए दायर अपील संख्या 6/2025 के सुनवाई के दौरान भारतीय दंड विधान की धारा 506 के तहत दोषी पाते हुए सजा अवधि निर्धारण के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी।
न्यायालय में आज सूचक द्वारा दायर अपील संख्या 6/2025 की सुनवाई के बाद विधायक यादव एवं उनके सहयोगी सुरेश यादव को दो-दो वर्ष का साधारण कारावास एवं एक-एक लाख रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।