उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा की जमानत

जयपुर। राजस्थान में पिछले वर्ष नवंबर-2024 में देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान उपखंड अधिकारी (एसडीएम) को थप्पड़ मारने के आरोपी नरेश मीणा की राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जमानत मंजूर कर ली।

न्यायमूर्ति अनिल उपमन की अदालत ने थप्पड़कांड में नरेश मीणा की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत मंजूर होने के बावजूद वह अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि मीणा के खिलाफ चार प्राथमिकियां दर्ज हैं। विधानसभा उप चुनाव के दौरान थप्पड़कांड, समरावता हिंसा सहित पुलिस ने चार प्राथमिकियां दर्ज की थीं। इनमें से नरेश मीणा को दो में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने चारों प्राथमिकियों को दो में ही शामिल कर दिया। समरावता हिंसा में जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब फैसला आना शेष है। इस मामले में जमानत मिलने तक वह जेल में ही रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि समरावता (टोंक) गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया गया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाते हुये मतदान केंद्र में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था।